आज के समय में सभी के पास बैंक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट के साथ एटीएम कार्ड पासबुक चेक बुक दिया जाता है खाताधारक के मृत्यु हो जाती है तो एटीएम कार्ड से पैसे निकल जा सकता है या नहीं खाताधारक के मृत्यु हो जाने के बाद एटीएम से पैसा निकालना सही है या गलत आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में अक्सर खाताधारक के जब मृत्यु हो जाता है तो लोगों उसका एसडीएम इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालते हैं अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो क्या यह सही है या गलत है जानते हैं विस्तार से
जब भी किसी भी बैंक में खाता है तो आपको पता होगा एटीएम कार्ड से पैसा कोई भी निकल सकता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए पिन नंबर पता होना चाहिए तथा एटीएम कार्ड चालू होना चाहिए अगर खाताधारक का मृत्यु हो जाता है एटीएम कार्ड निकाला जा सकता है केवल एटीएम पिन पता होना चाहिए लेकिन इसके लिए नियम कानून होता है अगर आप नियम कानून को नहीं समझते हैं तो आपके ऊपर कारवाई हो सकता है
खाताधारक के मृत्यु हो जाने बाद
बैंक से पैसे निकालने के लिए खाताधारक को मौजूद होना जरूरी होता है लेकिन एटीएम से पैसे निकालने के लिए खाताधारक के मौजूद होना जरूरी नहीं होता है बस आपको एटीएम का पिन नंबर पता होना चाहिए पैसे आसानी से निकल जाता है
बैंक अकाउंट से पैसे पासबुक द्वारा तथा चेक बुक द्वारा आधार कार्ड द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति पैसा नहीं निकल सकता है लेकिन एटीएम कार्ड एक ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा मृत्यु हो जाने के बाद भी एटीएम कार्ड से पैसे निकल जाता है
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खाताधारक की मृत्यु होने के बाद एटीएम से पैसे निकाला जा सकता है
आमतौर पर खाताधारक के जब मृत्यु हो जाता है तो परिवार वाले एटीएम से पैसे निकलने लगते हैं लेकिन इसके लिए कानून इजाजत नहीं देता है कि आप खाताधारक का मृत्यु हो जाने के बाद एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं कुछ लोग खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद उसका अकाउंट एटीएम कार्ड द्वारा हैंडल करते हैं तो यह बिल्कुल गैर कानूनी माना जाता है
खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद अगर आप एटीएम से पैसे निकालते है बैंक को जब इस बात की जानकारी हो जाता है कि खाताधारक की मृत्यु हो चुका है तो बैंक आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और आपको इसके लिए जुर्माना लग सकता है यहां तक की आपको इसके लिए सजा भी मिल सकता है
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खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद एटीएम से पैसे निकालने का कानूनी प्रक्रिया
ऐसा नहीं है खाताधारक की मृत्यु हो चुका है तो आप उसको बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया को अपनाना होगा फिर आप पैसे उसके खाते से निकाल सकते हैं सबसे पहले जिस व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है उसकी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाना होगा फिर आप उसके खाते से पैसे निकाल सकते हैं आपका नाम खाताधारक के खाता में नॉमिनी के तौर पर दर्ज होना चाहिए
आपको बैंक को इस बारे में जानकारी देना होगा. ऐसा होने पर आपको बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा है. जिसमें मृत व्यक्ति की पासबुक, खाते का टीडीआर, मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करना होता है. फिर जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं कानूनी प्रक्रिया से इस तरीके से मृत्यु के खाते से आप पैसे निकाल सकते हैं